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भाई ही निकला भाई का हत्यारा, पैसे के लिए किया रिस्तो का कत्ल
👉हत्या की घटना का सफल अनावरण, आलाकत्ल सहित अभियुक्त गिरफ्तार
(युगाधार समाचार )
सीतापुर -पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र द्वारा थाना रामकोट अंतर्गत बीती 8 अगस्त को जिंद बाबा तिराहे के पास रामकोट अंतर्गत खपूरा निवासी प्रेम प्रकाश का शव मिलने के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0 366/23 धारा 302 भा.द.वि में टीमों का गठन कर गहनतापूर्वक विस्तृत जांच/ प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर संलिप्तों की शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था।
जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर सुशील कुमार के नेतृत्व में थाना रामकोट पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए संकलित साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आए संलिप्त अभियुक्त महादेव पुत्र मिही लाल निवासी ग्राम खपूरा थाना रामकोट जनपद सीतापुर
बिजौरा पुल बहद ग्राम बिजौरा के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिसकी निशानदेही पर आला कत्ल एक अदद तमंचा मय एक अदद कारतूस 315 बोर बरामद कर लिया गया है।
मु.अ.सं. 366/23 उपरोक्त से संबंधित मृतक प्रेम प्रकाश का शव दिनांक 8अगस्त को जिंद बाबा तिराहे के पास मिलने पर मृतक के भाई बसंत कुमार पुत्र स्व.मिहीलाल नि. खपूरा थाना रामकोट सीतापुर द्वारा दी गयी नामजद तहरीर पर 04 लोगो के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग की विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मृतक की हत्या मृतक के ही भाई महादेव पुत्र मिही लाल निवासी ग्राम खपूरा थाना रामकोट जनपद सीतापुर द्वारा करना प्रकाश में आने पर अभियुक्त महादेव को गिरफ्तार किया गया है।
अभियुक्त महादेव द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मृतक उसका भाई है जो पूर्व में वादी मुकदमा बसंत लाल सहित हत्या के अभियोग में जेल गया था जिसकी जमानत को लेकर अभियुक्त के द्वारा कई प्रयास करते हुए रुपयो का इंतजाम करने हेतु रुपये उधार लिये गये थे।
दोनो भाईयो के जेल से बाहर आने के उपरांत उन्होंने हाजी मोहम्मद इमरान की फैक्ट्री के पास वाली एक बीघा जमीन 3लाख रूपये में हाजी मोहम्मद इमरान को बेच दी और उसमें से अभियुक्त को कोई हिस्सा नहीं दिया और अभियुक्त की जमीन भी हड़प ली, अभियुक्त के रुपये जो उसने दोनो भाईयो की जमानत में लगाए थे वह रुपए भी उधार थे और बेंची हुई जमीन के रुपयो में से भी कोई रुपये अभियुक्त को न दिये जाने पर अभियुक्त महादेव रंजिश मानता था जिस पर अभियुक्त द्वारा योजना बनाकर मृतक की हत्या की घटना कारित कर दी गयी थी। अभियुक्त पहले से जानता था कि मृतक प्रेमप्रकाश दूध बांटकर रात के समय वापस गांव आता है।
दिनांक 8अगस्त को रात करीब 11 बजे मृतक प्रेम प्रकाश के वापस आने के दौरान अभियुक्त महादेव व उसके साथी राकेश उसे रास्ते में मिले व गांव तक साथ ले जाने को कहा।
इस बीच मृतक जब पेशाब को मोटरसाइकिल से उतरा तब महादेव द्वारा मृतक प्रेम प्रकाश के सर में गोली मार दी व अभियुक्त राकेश द्वारा बांके से प्रहार कर हत्या कर दी गयी। अभियुक्त की निशां देही पर आलाकत्ल बरामद कर अंतर्गत धारा 302/201/34 भादवि व 25(1-बी) आर्म्स एक्ट चालान कर न्यायालय मे पेश किया किया गया जहाँ से उसे जिला कारागार भेज दिया गया!