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बिना अनुमति लाउड स्पीकर मामले में 3मस्जिदों पर हुई कार्यवाही
(युगाधार समाचार )
सीतापुर -शासन के द्वारा दी गयी गाइडलाइन्स के अनुसार मा.उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जनपद सीतापुर में धार्मिक स्थलो व अन्य स्थानो पर ऊंची आवाज में चलाये जा रहे लाउडस्पीकर के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में धर्म गुरुओ व समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियो के साथ संवाद स्थापित कर लाउडस्पीकर हटाने तथा अनुमति प्राप्त लाउडस्पीकर की आवाज मानक के अनुसार कम कराने का कार्य किया जा रहा है।
यह कार्य जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा विगत 15 दिनों में कराया गया है, इस अभियान में अभी तक कुल 12 लाउडस्पीकर हटवाये गये व 356 लाउडस्पीकर की आवाज कम करायी गयी।
इसी क्रम में मानको का अनुपालन न करने वाले व्यक्तियों को मौखिक तथा लिखित रूप में चेतावनी दी जा रही है। कल दिनांक 03.12.23 को पुलिस लाइन के निकट स्थित मस्जिद के 1.मौलवी अब्दुल्ला पुत्र दीन मोहम्मद निवासी मियां सराय थाना खैरावाद जनपद सीतापुर 2. मुतवल्ली बब्बू खां पुत्र सरताज खां निवासी ग्वालमंडी थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर के विरुद्ध धारा 188 भादवि व 5/6 ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण नियम 2000 में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है।
उपरोक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा पूर्व में भी चेतावनी दी गयी थी किंतु उनके द्वारा लाउडस्पीकर की आवाज बढ़ाकर अपने धार्मिक कार्य किये जा रहे थे।
इसी प्रकार यदि किसी अन्य संस्थान द्वारा पुलिस की चेतवानी के विरुद्ध लाउडस्पीकर की आवाज कम नही करते हुए मा.उच्च न्यायालय के आदेशो का उल्लंघन किया जायेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।