दिल्ली कोर्ट में सोनिया गांधी पर शिकायत, भारतीय नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम होने पर सवाल

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दिल्ली की राऊज़ एवेन्यू कोर्ट में एक नई कानूनी हलचल शुरू हो गई है. यहां कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को लेकर एक क्रिमिनल कम्प्लेंट (फौजदारी शिकायत) दर्ज कराई गई है. शिकायत में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी का नाम साल 1980 में दिल्ली की वोटर लिस्ट में दर्ज कर लिया गया था, जबकि आधिकारिक तौर पर वे 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिक बनी थीं.
यह मामला अब अदालत की दहलीज़ तक पहुँच चुका है. एसीजेएम (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) वैभव चौरेसिया ने इस शिकायत पर संज्ञान लिया है और 10 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की गई है. शिकायत दाखिल करने वाले वकील विकास त्रिपाठी का कहना है कि यह मामला गंभीर है क्योंकि जब सोनिया गांधी भारतीय नागरिक नहीं थीं, तब वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे जुड़ गया? उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि पुलिस को या तो इस मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया जाए या फिर एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए.
कानूनी रूप से गलत
शिकायत में सवाल उठाया गया है कि नागरिकता हासिल करने से पहले किसी विदेशी नागरिक का नाम भारतीय वोटर लिस्ट में शामिल होना न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि यह निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है. इसमें पूरी प्रक्रिया की जांच करने की मांग की गई है.
आगे क्‍या होगा
अब निगाहें 10 सितंबर की सुनवाई पर टिकी हैं, जब यह साफ होगा कि अदालत इस शिकायत पर आगे क्या रुख अपनाती है. यह मामला राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन सकता है क्योंकि सोनिया गांधी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक की शीर्ष नेता हैं. बीजेपी पहले भी उनकी नागर‍िकता को लेकर सवाल उठा चुकी है.
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